जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी ने किया जिला जेल सीधी में विधिक साक्षरता तथा जागरूकता शिविर का आयोजन

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सीधी धर्मेंद : प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश तथा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अमिताभ मिश्र के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सीधी द्वारा जिला जेल सीधी में विधिक साक्षरता तथा जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर के माध्यम से जानकारी देते हुए जिला न्यायाधीश देवीलाल सोनिया ने कहा कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अभिरक्षा में निरूद्ध प्रत्येक व्यक्ति को निःशुल्क विधिक सहायता के अंतर्गत अधिवक्ता की सहायता उपलब्ध कराई जाती है। निःशुल्क विधिक सहायता तहसील एवं जिला न्यायालय के साथ उच्च न्यायालय में उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति तथा उच्चतम न्यायालय में उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति के माध्यम से उपलब्ध होती है। श्री सोनिया ने कहा कि कारागार प्रायश्चित करने का माध्यम है और प्रत्येक बंदी का यह कर्तव्य होना चाहिए कि कारागार से बाहर निकलने पर वह समाज का एक सभ्य नागरिक बनकर अपना जीवन व्यतीत करे और देश के विकास में अपना सहयोग प्रदान करे। इस दौरान जिला न्यायाधीश द्वारा जेल का निरीक्षण किया गया तथा जेल प्रशासन को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये। शिविर में जिला विधिक सहायता अधिकारी अमित शर्मा, जेल अधीक्षक कुलवंत सिंह धुर्वे, जेल उपाधीक्षक संजीव गेंदले, सहायक जेल अधीक्षक रामशंकर पटेल सहित समस्त जेल स्टाफ उपस्थित रहे।

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