समस्त लायसेन्सधारियों के शस्त्र लायसेन्स निलंबित तीन दिवस के अंदर निकटतम पुलिस थाना में जमा करना है अनिवार्य

0 129
Main Ad1

सीधी धर्मेंद : कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मुजीबुर्रहमान खान द्वारा आदेश जारी कर आयुध अधिनियम, 1959 की धारा 17(3) के तहत जिला सीधी क्षेत्रान्तर्गत, समस्त लायसेन्सधारियों के शस्त्र लायसेन्स दिनांक 07 दिसंबर 2021 से 23 फरवरी 2022 तक के लिए निलंबित किया गया है। इसके साथ ही शस्त्र लायसेन्सधारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपना शस्त्र आदेश दिनांक से आगामी 03 दिवस के अन्दर निकटतम पुलिस थाना में जमा कर पावती प्राप्त कर लें। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्देशित किया है कि उक्त क्षेत्र के समस्त लायसेन्सधारियों को जानकारी हेतु इसका प्रचार-प्रसार तुरन्त किया जाये। लाउड स्पीकर से प्रचार-प्रसार एवं अखबारों में प्रकाशन को व्यक्तिगत नोटिस देने के समान माना जायेगा। निर्वाचन कार्य में संलग्न शासकीय सेवकों तथा बैंक एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठानों आदि के सुरक्षाकर्मी इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगें। त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2021-22 हेतु निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ-साथ आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। निर्वाचन कार्यक्रम को शांति पूर्वक सम्पन्न कराने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक सीधी से चर्चा उपरांत जिला सीधी अंतर्गत समस्त शस्त्र लायसेंसधारियों के शस्त्र लायसेन्स निलंबित किये जाने की कार्यवाही की गई है।

News TOP Footer