कोतवाली पुलिस ने 5 किलो गांजा जप्त कर दो आरोपियों को पहुंचाया सलाखों के पीछे

सीधी धर्मेंद : पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत के निर्देशन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अंजुलता पटले के कुशल मार्गदर्शन थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक हितेंद्र नाथ शर्मा के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस ने रेड की कार्रवाई कर गांजा की तस्करी करने वाले दो आरोपियों शिवम रजक पिता शिव प्रसाद रजक निवासी सेमरी थाना अमिलिया शेरबहादुर गुप्ता पिता सियाधर गुप्ता निवासी कुचवाही थाना कोतवाली को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्यवाही उपरांत माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है जहा से जेल वारंट प्राप्त होने पर दोनों आरोपियों को जिला जेल सीधी दाखिल कराया गया है। पकड़े गए आरोपियों में आरोपी शिवम् आदतन अपराधी है जिसके विरुद्ध विभिन्न थानों में कई मामले पंजीबद्ध हैं तथा थाना अमिलिया जिला सीधी एवं थाना चितरंगी जिला सिंगरौली के दो अलग अलग मामलों में लंबे समय से फरार है जिसे कोतवाली पुलिस द्वारा पकड़कर जेल पहुंचाया गया है। बताया गया की आज दिनांक 06.09.21 को कोतवाली पुलिस को मुखबिर व्दारा सूचना प्राप्त हुई कि सीधी बाईपास किशन ढाबा के आगे मेन रोड पर शिवम रजक निवासी सेमरी, ठाकुर यादव निवासी धबई परई, व शेरबहादुर गुप्ता निवासी कुचवाही भारी मात्रा में मादक पदार्थ गाजा को बिक्री करने के लिये बैठे है। मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर थाना में उपस्थित उप निरीक्षक राकेश सिंह राजपूत के द्वारा थाना प्रभारी कोतवाली निरी0 हितेंद्र नाथ शर्मा को अवगत कर उनके विवरणनिर्देशन में तत्काल विशेष टीम का गठन कर उप निरीक्षक राकेश सिंह राजपूत मय टीम के मुखबिर के द्वारा बताये स्थान की ओर रवाना हुए एवं अविलंब मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर पहुंच कर देखा कि तीन व्यक्ति बोरियों मे कुछ समान लिये बैठे है जो पुलिस की गाड़ी देखकर भागने लगे किंतु घेराबंदी कर उनमें से दो को कोतवाली पुलिस द्वारा दबोच लिया गया । पकड़ने के बाद जब पुलिस ने उनका नाम पता पूछा जो अपना नाम शिवम रजक पिता शिव प्रसाद रजक उम्र 18 वर्ष 6 माह निवासी सेमरी थाना अमिलिया सीधी तथा शेरबहादुर गुप्ता पिता सियाधर गुप्ता उम्र 35 वर्ष निवासी कुचवाही का होना बताये तीसरा आरोपी ठाकुर यादव निवासी धवई परई का भागने में सफल हो गया जिसकी पता तलाश जारी है। नाम पूछने के पश्चात पकड़े गए आरोपियों की तलाशी ली गई तो दोनों के पास से 5 किलो गांजा कीमत 50 हजार रुपए प्राप्त हुआ जिसको जप्त कर आरोपियों को थाना लाया गया । एवं आरोपियों का कृत्य धारा 8/20 (बी), एनडीपीएस एक्ट के तहत दण्डनीय होने से तीनों आरोपियों के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध कर गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया जहां से जेल वारंट प्राप्त होने पर दोनों आरोपियों को जिला जेल सीधी दाखिल कराया गया है। उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक हितेंद्र नाथ शर्मा , उप निरीक्षक राकेश सिंह राजपूत, आरक्षक आजाद खान, सुनील बागरी , प्रभात चंदेल, अभिषेक यादव, कमलेश प्रजापति का महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
