नैनीताल जिले में प्रशासन ने होली को लेकर जारी की गाइडालाइन

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सीधी धर्मेंद : खबर उत्तराखंड के नैनीताल जिले से जहा होली को लेकर काफी उत्साह का माहौल देखा जा रहा है लेकिन कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए सबकी नज़र प्रशासन पर थी कि होली के लिए प्रशासन किस तरह की गाइडालाइन जारी करता है नैनीताल से हमारी विशेष रिपोर्टर हिमानी रौतेला ने बताया की लोगो का इंतज़ार खत्म करते हुए जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने निर्दश जारी कर दिए हैं डीएम गर्ब्याल ने कहा है कि नियमों का पालन करते हुए ही होली के कार्यकर्म आयोजित होंगे। जारी आदेश में कहा गया है की होलिका दहन स्थल पर केवल 50 प्रतिशत व्यक्तिों को ही जाने की अनुमति रहेगी स्थल पर भीड़ का जमावाड़ा नहीं किया जायेगा। कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाला हरेक व्यक्ति का मास्क पहनना एवं सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा। होलिका दहन स्थल पर 60 साल की उम्र से ऊपर के व्यक्ति तथा 10 साल से कम उम्र के बच्चे और किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित व्यक्ति को आने से बचना होगा होली मिलन वाले स्थान पर 50 प्रतिशत या फिर 100 से ज्यादा व्यक्ति प्रतिभाग नही करेंगे। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीना तेज गाना बजान या किसी भी तरह से लाउडस्पीकर का प्रयोग करने पर रोक रहेगी खाने या पेयजल के वितरण में केवल डिस्पोजल का प्रयोग किया जाने के साथ ही जगह जगह डस्टबिन की व्यवस्था किए जाने के निर्देश है।

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