म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार निःशुल्क कानूनी सहायता योजना के अन्तर्गत जिला सीधी एवं व्यवहार न्यायालय तहसील मझौली/चुरहट/रामपुर नैकिन के लिये पैनलित किये गये अधिवक्ताओं को 13 जुलाई 2020 से प्रारम्भ होकर 17 जुलाई 2020 को संपन्न हुआ


कृतिका सीधी :
विधिक सहायता अधिकारी सीधी ने जानकारी दी है कि म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार तथा जिला न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष नरेन्द्र प्रताप सिंह के मार्गदर्शन तथा मुख्य आतिथ्य में निःशुल्क कानूनी सहायता योजना के अन्तर्गत जिला सीधी एवं व्यवहार न्यायालय तहसील मझौली/चुरहट/रामपुर नैकिन के लिये पैनलित किये गये अधिवक्ताओं को 13 जुलाई 2020 से प्रारम्भ होकर 17 जुलाई 2020 को संपन्न हुआ। प्रशिक्षण के दौरान अधिवक्ताओं को अभियोग पत्र की जाॅच, आरोग आरोप के बिन्दुओं पर तर्क, मुलजिम बयान, बचाव साक्ष्य, दहेज मृत्यु के महत्वपूर्ण विधिक प्रावधानों एवं अधिवक्ताओं द्वारा न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत किये जाने वाले महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की गई। श्रीमती ममता जैन विशेष न्यायाधीश सीधी ने एन.डी.पी.एस. एक्ट तथा अनुसूचित जन जाति अधिनियम के संबंध में तथा अपर जिला न्यायाधीश श्री योगराज उपाध्याय के द्वारा अन्तिम बहस तथा न्याय निर्णयन के पश्चात अधिवक्ता के कर्तव्य एवं महत्वपूर्ण विधिक प्रावधानों की जानकारी दी गई। ललित कुमार झा प्रथम अपर जिला न्यायाधीश सीधी के न्यायालय के तृतीय अपर जिला न्यायाधीश के द्वारा विचारण एवं साक्षियों के परीक्षण की तैयारी विषय पर तथा राजेश सिंह चतुर्थ अपर जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायालय विद्युत अधिनियम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधानों की जानकारी दी गई। सुनील कुमार जैन प्रधान न्यायाधीश द्वारा कुटुम्ब न्यायालय की प्रकिया परिवारिक तथा वैवाहिक प्रकरणों में मान्नीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देशों की जानकारी दी गई और उमेश कुमर शर्मा पंचम अपर जिला न्यायाधीश के द्वारा जमानत आवेदन के बिन्दु तथा परीक्षण के प्रक्रिया एवं महत्व विषयो पर जानकारी दी ।—-

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