कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चैधरी द्वारा आदेश जारी कर जिला न्यायालय परिसर, कलेक्ट्रेट परिसर एवं जिला पंचायत परिसर प्रतिबन्ध घोषित किया पान तम्बाकू नहीं खा सकेंगे लोग

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कृतिका सीधी :

 

कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चैधरी द्वारा आदेश जारी कर जिला न्यायालय परिसर, कलेक्ट्रेट परिसर एवं जिला पंचायत परिसर प्रतिबंधित क्षेत्र सीमा से लगे स्थित सभी दुकानों एवं गोमटी पर पान, गुटखा, तम्बाखू का विक्रय एवं उपयोग पर आगामी आदेश तक के लिये पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर थूकना भी वर्जित किया गया है। कलेक्ट्रेट कार्यालय में कई अन्य विभिन्न कार्यालय एवं न्यायालय संचालित हैं, जिसमें अधिकांश व्यक्ति अपने निजी कार्य हेतु उपस्थित होते हैं, जिनके द्वारा पान, गुटखा, तम्बाखू एवं धूमपान का सेवन किया जाकर कलेक्ट्रेट भवन के अंदर एवं बाहर खिड़कियों, दरवाजों, दीवालों एवं अन्य स्थानों में थूंककर तथा उक्त सामग्रियों को फेंककर कलेक्ट्रेट भवन व परिसर में गंदगी पैदा की जाती है। इसके साथ ही संपूर्ण विश्व में नोवल कोरोना (कोविड-19) वायरस के तीव्र प्रसार को देखते विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा नोवेल कोरोना को महामारी घोषित किया गया है। भारत सरकार गृह मंत्रालय के आदेश दिनांक 30 मई 2020 एवं मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र दिनांक 31.05.2020 द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देश के अनुपालन में आदेश दिनांक 01.06.2020 द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है जिसमें शराब, पान, गुटखा, तम्बाखू आदि का सार्वजनिक स्थानों पर उपयोग करना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। कोविड-19 की महामारी की रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए जिला न्यायालय, कलेक्ट्रेट परिसर एवं जिला पंचायत परिसर जो प्रतिबंधित क्षेत्र है, से लगी सीमा में संचालित पान, तम्बाखू एवं गुटखा की दुकानों को हटाये जाने की अनुशंसा उपखण्ड अधिकारी गोपदबनास द्वारा की गयी है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए जिला मजिस्ट्रेट श्री चैधरी द्वारा प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। शर्तों का पालन न करने की स्थिति में संबंधित के विरुद्ध आई.पी.सी. की धारा 188 एवं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश आगामी आदेश तक तत्काल प्रभावशील होगा।

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