गृह मंत्रालय के जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने जारी किए प्रतिबंधात्मक आदेश


कृतिका सीधी :
कलेक्टर रवीन्द्र कुमार चैधरी द्वारा सामाजिक समारोह में कोविड-19 के संचरण को रोकने हेतु गृह मंत्रालय भारत शासन के जारी दिशा निर्देश के अनुपालन में जिले में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों का पालन कर लांकडाउन में दी जा रही छूट उपरांत सामाजिक समारोह जैसे विवाह, अंत्येष्टि, शोक सभा आदि का आयोजन में सम्मलित होने वाले व्यक्तियों में कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है। उल्लेखनीय है कि जारी आदेशानुसार केवल कंटेनमेंट क्षेत्र के बाहर ही सामाजिक समारोह के आयोजन की अनुमति प्रदान की जाएगी, शादी समारोह 50 से अधिक व शव दाह एवं शोक सभा में 20 से अधिक व्यक्ति सम्मिलित नही होगे। कंटेनमेंट क्षेत्र के निवासी या 14 दिवस के अंतराल में किसी भी कोविड-19 पॉजिटिव के संपर्क में आये हुए लोग समाजिक आयोजनो में शामिल नही होगे, आयोजन में सम्मिलित होने वाले सभी व्यक्तियों की सूची संधारित की जाएगी। 65 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति, डायबिटीज, हायपरटेंशन व अन्य असंचारी रोग से पीड़ित व्यक्ति गर्भवती स्त्री एवं 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इन आयोजन में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आयोजन स्थल पर जिस जगह खाना बनाने की व्यवस्था की जाए वहां कम से कम व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति दी जाए व कोविड-19 संक्रमण से बचाव हेतु सभी नियमों का पालन किया जाये। भोजन परोसने हेतु एक ही व्यक्ति को नियुक्त किया जाए एवं भोजन हेतु इस्तेमाल में डिस्पोजेबल पात्र का उपयोग किया जाए उसके उपरांत उत्पन्न होने वाले अपशिष्ट का प्रबंधन नियमानुसार किया जाएगा। उक्त निर्देशों के पालन में ढिलाई नही की जाएगी। आयोजनकर्ता यदि निर्देशों का पालन एवं नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध जिला प्रशासन द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

एनटीवी इंडिया न्यूज़
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