सीधी जिले में खुल सकेगी प्रातः7 से रात्रि 9 तक मदिरा एवं भांग कि दुकानें –

0 535
Main Ad1

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी रवीन्द्र कुमार चैधरी ने आदेश जारी कर 01 जून 2020 से मदिरा एवं भांग दुकानों के खुलने का समय प्रातः 7 बजे से रात्रि 9 बजे तक (14 घण्टे) निर्धारित किया है तथा तदनुसार दुकानों का संचालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चैधरी ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल द्वारा दिनांक 31 मई 2020 से तथा भारत सरकार गृह मंत्रालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 30 मई 2020 से प्राप्त निर्देशों में रात्रि कालीन कर्फ्यू का समय रात्रि 9 से प्रातः 5 बजे तक निर्धारित किया गया। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए मदिरा एवं भांग दुकानों के खुलने का समय निर्धारित किया गया है।

 

NTV India news

Main Ad1

खबर जरा हट कर –

News TOP Footer