वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आरोपी की जमानत याचिका निरस्त

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 सीधी 
विगत 8 मई को आरोपी दीपू उर्फ पृथ्वीराज पटेल पिता त्रिभुवन पटेल निवासी धुम्मा, कमर्जी के शिवपुरवा पुलिया के पास फरियादी मनोज कुमार मिश्रा पिता रमेश चंद्र मिश्रा निवासी चरहई का वाहन क्र. एम.पी. 53 टी.ए. 1025 रोककर शराब पीने के लिए पैसे की मांग करते हुए अश्लील गाली गलौच की एवं जान से मारने की धमकी दी थी। फरियादी की सूचना पर थाना कमर्जी के अपराध क्र. 0065/2020 पर आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 341, 294, 327, 427, 506, 34 के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारम्भ की गयी तथा आरोपी को न्यायालय चुरहट में रिमांड हेतु प्रस्तुत किया गया, जहां अभियुक्त के अधिवक्ता ने धारा 437 द.प्र.स. के अंतर्गत जमानत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय में एडीपीओ विशाल सिंह चुरहट ने उक्त जमानत आवेदन का विरोध किया। न्यायालय द्वारा अभियोजन तर्क से सहमत होते हुए अभियुक्त का जमानत आवेदन निरस्त करते हुए जेल भेजा गया है।
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