भाजपा प्रत्यासी रीती पाठक के खिलाफ एफआईआर दर्ज


?चुरहट थाना में दर्ज हुआ 131,188 के तहत प्रकरण
?विवेचना के बाद अन्य पर भी दर्ज होगा प्रकरण

【आर.बी. सिंह ‘राज’】
सीधी।
हाल ही में सीधी संसदीय सीट पर संपन्न हुए लोकसभा चुनाव के दौरान सीधी से भाजपा प्रत्यासी रीति पाठक के खिलाफ कांग्रेस कमेटी भोपाल द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की गई थी। उक्त शिकायत जांच के निर्देश चुनाव आयोग द्वारा दिया गया था। जांच के उपरांत निर्वाचन आयोग द्वारा चुरहट थाने में 4 मई 2019 को आचार संहिता के उल्लंघन की विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कराया गया है।
उक्त आशय की जानकारी देते हुये नगर निरीक्षक चुरहट राम सिंह पटेल ने बताया कि निर्वाचन अधिकारी के जांच प्रतिवेदन के आधार पर भाजपा प्रत्यासी श्रीमती रीती पाठक के विरूद्ध चुरहट थाना में अपराध क्रमांक 220 / 2019 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 131, 188 आईपीसी के तहत मामला पंजीवद्ध कर विवेचना की जा रही है।
चुनाव आयोग की जांच में सामने आया है कि श्रीमती रीती पाठक हथियारबंद अनाधिकृत व्यक्ति के साथ मतदान केन्द्र कोष्टा के अंदर पहुंची थी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महामंत्री डा. महेन्द्र सिंह चौहान एवं चुनाव कार्य प्रभारी जेपी धनोपियां की ओर से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल के समक्ष शिकायत प्रस्तुत की गई थी तो वहीं जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भी शिकायत जिला उप निर्वाचन अधिकारी के समझ प्रस्तुत की गयी थी। शिकायती पत्र में उल्लेख किया गया था कि मतदान दिनांक 29 अप्रैल को चुरहट विधानसभा क्षेत्र के मतदान केन्द्र क्रमांक 123 कोष्टा में भाजपा प्रत्यासी ने अपने चुनाव अभिकर्ता एवं अन्य अनाधिकृत व्यक्तियों को लेकर मतदान केन्द्र के अन्दर प्रवेश किया था। प्रवेश करते समय मतदान केन्द्र के बाहर से ही उनके साथ चल रहे व्यक्ति द्वारा मोवाइल पर बीडियोग्राफी की जा रही थी। वहीं उक्त व्यक्ति से कहा गया कि बीडियोग्राफी प्रांरभ से लेकर अंत तक करना। मतदान केन्द्र के अंदर पहुंचकर सुचारू रूप से चल रहे मतदान पर व्यवधान किया गया तथा मतदान को बंद कराया गया। अनावश्यक रूप से वतावरण को असहज,अशांत एवं हिंसक बनाने का प्रयास किया गया तथा पीठासीन अधिकारी एवं अन्य कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। वहां पर उपस्थित कांग्रेस पार्टी के अभिकर्ताओं को धमकाया गया। भाजपा प्रत्यासी जो अपने साथ अनाधिकृत रूप से मतदान केन्द्र के अंदर मोवाइल एवं हथियार बंद सुरक्षा कर्मी को लेकर गईं उनके द्वारा मोवाइल का खुलकर दुरूपयोग किया गया जबकि मतदान केंद्र के भीतर मोवाइल उपयोग पूर्णत: प्रतिबंधित था।
इनका कहना है
सीधी संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्यासी श्रीमती रीती पाठक के विरूद्ध चुरहट थाना में अपराध क्रमांक 220 / 2019 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 131,188 आईपीसी के तहत मामला पंजीवद्ध कर विवेचना की जा रही है। विवेचना के उपरांत अन्य व्यक्तियों पर भी प्रकरण दर्ज हो सकता हैं।
सूर्यकांत शर्मा
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
सीधी
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